जिला सिरमौर में आज से लागू होंगे नए नियम,पांवटा साहिब

जिला सिरमौर में आज से लागू होंगे नए नियम,पांवटा साहिब

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी…

राईट न्यूज / पांवटा साहिब

जिला सिरमौर में आज 17 मई प्रातः 6 बजे से 26 मई, 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने कल दिए।
डीएम ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह के लिए पैलेस, कम्युनिटी हॉल और टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। बिना बारात, डीजे और बैंड के घर के अंदर ही होंगी शादियां। आयोजकों को समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी।


जिला सिरमौर में अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 17 मई से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त, आबकारी और कराधान विभाग को उन कार्यालयों की सूची में शामिल किया गया है जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे। इस दौरान सुबह और शाम की सैर सहित हर प्रकार की गैर जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी।

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