राईट न्यूज / शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है जोकि 7 मई से 16 मई तक लागू रहेगा। इस दाैरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान 7 मई से 16 मई की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। इस दौरान राज्य में धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यह भी तय किया गया कि सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति व स्वच्छता आदि जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी/कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेगा। राज्य में शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन अधिभोग का 50 प्रतिशत होगा और अंतर-राज्यीय परिवहन जारी रहेगा।
सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि, सिविल वर्कर, ट्रांसपोर्ट और उद्योग इकाइयां को कर्फ्यू में छूट रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी, रिपोर्ट नहीं होने पर क्वारंटीन में रहना होगा।