बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में सौतेले पिता को 25 साल का कठोर कारावास

बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में सौतेले पिता को 25 साल का कठोर कारावास

राइट न्यूज हिमाचल/शिमला

नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करके गर्भवती बनाने के आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो/बलात्कार विवेक शर्मा की अदालत ने सुनाए फैसले में आरोपी सतीश कुमार पुत्र मंगत राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 354ए व पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 व 8 के तहत दोषी करार दिया है और आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपए जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 8, भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 354ए के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना लगाया है, वहीं 4 लाख रुपए मुआवजे की भी सिफारिश की है।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की।मामले के अनुसार 2 जून, 2021 को पीड़िता के स्कूल की प्रधानाचार्य ने पुलिस थाना सदर शिमला में मुकद्दमा दर्ज करवाया था कि उनके स्कूल में पढ़ रही एक छात्रा के साथ काफी समय से उसका सौतेला पिता गलत काम कर रहा है। तफ्तीश के दौरान पाया गया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने से वह गर्भवती भी हो गई थी। मामले की तफ्तीश एसआई हेतराम ने की। इन तथ्यों के आधार पर सदर पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 30 गवाहों की जांच की और मुकद्दमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं, जिस पर विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने आरोपी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।

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