अनियंत्रित होकर पलटा बजरी से लदा ट्राला, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश:पांवटा साहिब

अनियंत्रित होकर पलटा बजरी से लदा ट्राला, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश:पांवटा साहिब

राइट न्यूज हिमाचल / पांवटा साहिब

मुख्यमार्ग से क्रेशर वाली बजरी लेकर यमुनानगर की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रॉला वाई प्वाइंट पर अचानक बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, वहीं इस मार्ग से गुजर रहे अन्य वाहन ट्रॉले की चपेट में आने से बच गए।

दुर्घटना में बजरी से लदा ट्रॉली वाला हिस्सा सड़क पर ही पलट गया बजरी सड़क पर ही दुकानों के आगे फैल गई तथा दूसरा केबिन ओर इंजन वाला भाग सीधा ही रहा।दुर्घटना के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित जरूर हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया।

वही एस डी एम गुंजीत सिंह चीमा ने मामले की जांच के आदेश

1 क्षेत्रीय परिवाहन अधिकारी, जिला सिरमौर नाहन ।

2 प्रभारी थाना, पांवटा साहिब ।

3 माईनिंग इन्सपैक्टर, पांवटा साहिब ।

को जांच के आदेश दिए हैं आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि वाई प्वाईट पांवटा साहिब पर एक ट्रक, जिसका पंजीकरण नं० HR 58C-8160 है, जो कि पलटने के कारण सड़क पर खड़ा है। ट्राले के पलटने का कारण ओवर लोड व अत्यधिक गति होना बताया जा रहा है। सडक पर उक्त ट्राले के पलटने व तेज गति होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी ।

अतः मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार उक्त ट्रक के कागज चैक करें व ट्रक के पलटने के कारणों का पता लगाने के उपरान्त रिपोर्ट इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें। यदि ट्रक के कागजात पूर्ण नहीं पाये जाते तो मामले में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही करें ।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाएँ कि ओवर लोड वाहनों को चैक करने व ओवर लोड पाए जाने पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है। यदि ट्रक वास्तव में ओवर लोड था तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गई। कृप्या उक्त रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट प्रेषित करें :-

उक्त ट्राले में लोड की गई सामग्री से सम्बन्धित क्रेशर प्लांट के बिल जहां से सामग्री लाई गई है।

X फार्म की प्रति तथा उक्त ट्राले द्वारा सामग्री के प्रतिदिन कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं।

बहराल व गोविन्दघाट बैरियर पर उक्त के प्रवेश का समय

कृप्या मामले में छानबीन उपरान्त रिपोर्ट तीन दिवसों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाएँ तथा भविष्य में भी अप्रिय दुर्घटनाओं की रोकथाम के उदेश्य से ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही करें ।

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