माजरा के इन इलाकों मे धारा 163लागू, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा

माजरा के इन इलाकों मे धारा 163लागू, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा

राइट न्यूज हिमाचल / पांवटा साहिब

सिरमौर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त सिरमौर (DC SIRMOUR) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस स्टेशन माजरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अर्थात किरतपुर, मेंलियों, फतेहपुर मिश्रवाला, माजरा उप तहसील माजरा में निषेधाज्ञा लागू की गई है जो की दिनांक 13.06.2025 को रात्रि 10:30 बजे से लेकर दिनांक 19.06.2025 तक प्रभावी रहेगी ।

इसके तहत सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना बैन है ।लाठी, खंजर, भाले , तलवार, गैंती, फावड़ा, आदि सहित घातक हथियार और सशस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल सहित प्रदर्शन करना, सार्वजनिक स्थानों पर धरना, नारे लगाना जिससे सार्वजनिक सड़के, राजमार्ग फुटपाथ और यातायात की आवाजाही आदि में बाधा उत्पन्न हो सकती है बैन है ।

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