राईट न्यूज / पावँटा साहिब
सिरमौर उपायुक्त डॉ आरके परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियां के रामपुरघाट में शाह फिलिंग स्टेशन के सामने आर्शीवाद काॅलोनी में स्थित नीरज वर्मा पेइंग गैस्ट हाउस को छोड़कर बाकि क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर कर दिया है।उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब के सूरजपुर में 20 जून, 2020 को तिरुपति मेडिकेयर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर पांवटा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियो के रामपुरघाट रोड की बायीं दिशा में माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक और सब्जी गोदाम से उत्तर पश्रचिम दिशा में (आश्रिवाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किरयाना स्टोर तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया था।
अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तकपूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।