राइट न्यूज हिमाचल / कुल्लू
प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में एक विवाद के बाद होटल मालिक अमन सूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक शांति और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के आरोप में उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुल्लू की अदालत ने अमन सूद को तलब किया है। राज्य सरकार द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।
अमन सूद को 24 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।सम्मन में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि वे निर्धारित समय पर अदालत में पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।
हाल ही में अमन सूद सुर्खियों में तब आया था जब कुल्लू में कुछ सिख पर्यटकों द्वारा लगाए गए झंडे को उतारने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था।
श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और हिमाचल प्रदेश सरकार से इस मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई की मांग की। जत्थेदार जी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस विवाद को गंभीरता से लिया और बीएनएसएस 2023 की धारा 126/169 के तहत अमन सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस चौकी जरी द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके कृत्य से मणिकर्ण घाटी की सार्वजनिक शांति और धार्मिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है, और एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।