राईट न्यूज़ हिमाचल/शिमला

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74 हज़ार मतों से हराकर पहली बार सांसद बनी बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के निर्वाचन को प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कंगना रनौत से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। कंगना रनौत के साथ मंडी सीट के लिए चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर व उपायुक्त मंडी को भी नोटिस जारी हुआ है।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर के निवासी लायक राम नेगी की ओर से दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। दरअसल, लायक नेगी ने लोकसभा चुनाव में उनके अपने नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने का आरोप लगाते हुए मंडी संसदीय सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है।
उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर व उपायुक्त मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के अनुसार उसने 14 मई, 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से नामांकन किया था। उनका कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी को वन विभाग की ओर से जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपा।
इस दौरान उसे कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों की ओर से सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी व टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी।इस दिन उसने विभागों की ओर से जारी बिजली, पानी व टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे, परंतु उन्होंने इन्हें लेने से इन्कार करते हुए कहा कि नामांकन में इन्हें न लगाना बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया।
इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाया।याचिकाकर्ता के मुताबिक यह इतनी बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता तो संभवतः वह जीत जाता। उन्होंने मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है।