प्रदेश में 102 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य करार,शिमला..

प्रदेश में 102 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य करार,शिमला..

राईट न्यूज / शिमला

प्रदेश के 102 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य करार दिए गए हैं। 09 संस्थानों के प्रिंसिपलों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच पूरी हो गई है। यूजीसी और प्रदेश सरकार के नियमों को पूरा नहीं करने, प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए पैनल नहीं बनाने और संबद्ध विश्वविद्यालयों या बोर्डों से नियुक्ति की मंजूरी नहीं लेने के चलते राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने 102 कॉलेज के प्रिंसिपलों को अयोग्य करार दिया है। उधर, विनियामक आयोग के इस फैसले के खिलाफ कुछ निजी कॉलेजों के संगठन हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। आयोग के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आयोग भी अब हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी में है।

निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि बीते दिनों 45 कॉलेजों के प्रिंसिपलों को अयोग्य करार दिया गया था। अब 64 अन्य कॉलेजों की जांच भी पूरी कर ली गई है। कुल 109 निजी कॉलेजों का रिकॉर्ड जांचने के बाद 102 कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य पाए गए हैं। सिर्फ सात निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल पूरी योग्यता रखते हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक ढांचा मजबूत करने को आयोग पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि करीब 25 कॉलेजों में कार्यकारी प्रिंसिपल नियुक्त हैं।

कई कॉलेजों ने प्रिंसिपलों की नियुक्त करने के बाद संबद्ध विश्वविद्यालय, बोर्ड या विभाग से मंजूरी नहीं ली। नियुक्ति प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन भी नहीं किया है। कई प्रिंसिपलों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है। यूजीसी और हिमाचल सरकार से तय नियमों का संस्थानों में पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीएड कॉलेजों का संगठन आयोग के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट गया है। आयोग भी अब हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया जांचने के लिए कमेटी गठित की है। गलत कार्रवाई किसी भी संस्थान के खिलाफ नहीं की है। गुणात्मक शिक्षा देने के लिए आयोग की यह कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।

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