राइट न्यूज हिमाचल
प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालतों की ओर से पारित फैसलों को बरकरार रखा है, जिसमें आरोपी को छह महीने की साधारण कैद और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे।
न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि निचली अदालतों की ओर से दिए गए फैसले में कोई खामी नहीं है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2,50,000 रुपये का ऋण लिया था और उसे चुकाने के लिए एक चेक जारी किया था। यह चेक बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 45 दिनों के बाद शिकायत दर्ज की थी। इसलिए यह समयसीमा से बाहर थी। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि नोटिस 2 मार्च 2020 को दिया गया था और शिकायत 10 जुलाई 2020 को दायर की गई थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक जारी करने की बात का खंडन नहीं किया था और वह यह साबित करने में भी विफल रहा कि चेक चोरी हो गया था।

