हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव पर लगाई 25000 रुपए की कॉस्ट, जानें क्या है मामला

हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव पर लगाई 25000 रुपए की कॉस्ट, जानें क्या है मामला

राइट न्यूज हिमाचल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर लोक निर्माण विभाग के सचिव पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने उक्त अधिकारी को अदालती आदेशों के बावजूद प्रार्थी राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति न देने पर यह कॉस्ट लगाई।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि बार-बार समय देने के बावजूद अदालती आदेशों की अनुपालना न करना प्रतिवादियों के उदासीन रवैये को दर्शाता है। हालांकि कोर्ट ने महाधिवक्ता के अनुरोध पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया और दोषी अधिकारी लोक निर्माण विभाग के सचिव को 25,000 रुपए की कॉस्ट के भुगतान के आदेश दिए।यह कॉस्ट मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष 2025 में जमा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका खाता संख्या 18330110060070, IFSC कोड UCBA0001833 है।

मुख्य न्यायाधीश के आह्वान पर इस खाते में कोई भी नागरिक अथवा संस्था ऐच्छिक राहत राशि जमा करवा सकता है। कोर्ट ने उक्त अधिकारी को आदेश दिए हैं कि यदि अगली सुनवाई तक कॉस्ट जमा नहीं की गई तो यह अदालत की अवमानना होगी।

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