राईट न्यूज / सिरमौर
11 अगस्त – उपमण्डल संगडाह के उप-तहसील हरीपुरधार में स्थित ग्रीन वैली भवन को कन्टेनमेंट जोन से बहाल करने के आदेश जारी किये है।
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज
बताया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघंन करते हुए पाया गया उसके विरूद्य आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।