हिमाचल में महिला प्रधान ने किया कांड- पति और ससुर के खातों में भेजे सरकारी पैसे, हुई सस्पेंड

हिमाचल में महिला प्रधान ने किया कांड- पति और ससुर के खातों में भेजे सरकारी पैसे, हुई सस्पेंड

राइट न्यूज हिमाचल

हिमाचल प्रदेश आए दिन करप्शन के मामले देखने को मिलते है। कभी घोटालों में बड़े अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं, तो कभी पंचायत के प्रधान। कुछ ऐसा ही मामला प्रदेश के जिला चंबा से भी सामने आया है, जहां सलूणी पंचायत डांड की महिला प्रधान कांतो देवी को सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 और नियम 142 के तहत प्रधान को निलंबित किया। यह कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत के बाद की गई।

प्रधान को आदेश दिया गया कि वे पंचायत की किसी भी चल-अचल संपत्ति को तुरंत सचिव को हस्तांतरित करें। इस कार्रवाई से पंचायत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।स्थानीय डांड निवासी मौसमदीन ने शिकायत की थी कि प्रधान कांतो देवी ने मनरेगा कार्यों में अपने पति हेमराज और ससुर देवीदास को वेंडर बनाकर धनराशि हस्तांतरित की।चेक डैम डोरी नाला के लिए 70,000 रुपये, खडूंजा रास्ता निर्माण के लिए 66,000 रुपये और चेक डैम प्रिंगनाला के लिए 76,000 रुपये उनके खातों में डाले गए।

कुल मिलाकर, 2,12,000 रुपये का अनुचित हस्तांतरण किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। वहीं, मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में इंटरलॉक टाइल मार्ग के लिए 5,00,000 रुपये स्वीकृत हुए थे।

पंचायत ने इस कार्य पर 4,31,574 रुपये खर्च किए, जबकि कनिष्ठ अभियंता के मूल्यांकन के अनुसार यह राशि 2,83,416 रुपये होनी चाहिए थी।इस तरह, 1,48,158 रुपये का अवैध व्यय हुआ। इस राशि का आधा हिस्सा, यानी 74,079 रुपये, प्रधान से वसूली योग्य है। जिला पंचायत अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

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