शिमला – हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब सीज़न के बीच एक बार फिर साफ कर दिया है कि सेब की पैकिंग केवल अधिकतम 5 लेयर प्रति कार्टन (डिब्बा) में ही की जा सकती है। कृषि-उत्पाद विपणन समिति, ढली (शिमला) के सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कुछ व्यापारी और कमीशन एजेंट 6 लेयर पैकिंग की प्रथा अपना रहे हैं, जो सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
आदेश में कहा गया है कि

निरीक्षण स्टाफ अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
यदि कहीं 6 लेयर पैकिंग पाई जाती है, तो संबंधित कमीशन एजेंट या व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम से किसी भी तरह का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि 6 लेयर पैकिंग से फलों को नुकसान होता है और बाजार में हिमाचली सेब की साख प्रभावित होती है।

