18 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम पर रखे तो होगी कार्रवाई

राइट न्यूज हिमाचल

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान पर कार्य के लिए रखता है तो ऐसे दुकानदारों पर जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर की संरक्षण अधिकारी उर्मिला देवी ने सुजानपुर शहर के दुकानदारों को शहर का निरीक्षण करने के दौरान हिदायत देते हुए यह बात कही।उर्मिला देवी ने सुजानपुर शहर में होटल, ढाबा, रैस्टॉरेंट, मोमो-चौमीन व अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों में टीम के साथ पहुंचकर शहर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि सुजानपुर शहर में दुकानदारों ने अपनी दुकानों में 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को अपनी दुकान पर काम करने के लिए तो नहीं रखा है।जिला बाल संरक्षण इकाई हमीरपुर की अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया।

उन्होंने कहा हिदायत देने के बावजूद भी यदि कोई दुकानदार भविष्य में अपनी दुकान पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से दुकान पर कार्य करवाता है तो फिर उस दुकानदार पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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