हिमाचल में नए साल पर लाखों उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, महंगी मिलेगी बिजली

राइट न्यूज हिमाचल

हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को नए साल पर महंगाई का झटका लगने वाला है। यानी नए साल के पहले ही महीने बिजली का बिल चुकाने के लिए उन्हें अपनी जेबी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश में पहली जनवरी से बिजली मंहगी मिलेगी। वहीं एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक बिजली के मीटर वालों की सब्सिडी भी खत्म होने वाली है।

दरअसल हिमाचल प्रदेश में नए साल से बिजली के बिल में प्रति यूनिट पर्यावरण और दूध का अतिरिक्त शुल्क जुड़ने वाला है। बिजली विभाग ने इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है और नए साल से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। पहली जनवरी से आने वाले बिजली बिल के साथ दूध और पर्यावरण का सेस भी जुड़ने से बिजली बिलों में बढ़ौतरी होगी।हिमाचल की सुक्खू सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से जनवरी के बिजली बिल के साथ प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर भी वसूल करेगी।

मानसून सत्र में सुक्खू सरकार ने इस विधेयक को पारित कर इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मानसून सत्र में पारित विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है।जनवरी से दूध उपकर जोड़कर आएगा बिजली बिलबिजली विभाग की मानें तो राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब इसी महीने बिजली की नई दरें लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है।

जिसके अनुसार अगले महीने यानी नए साल के पहले जनवरी 2025 से दूध उपकर जोड़ कर बिजली उपभोक्ताओं को बिल जारी किए जाएंगे।हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं से सिर्फ दूध कर ही वसूला जाएगा, उनसे पर्यावरण उपकर नहीं लिया जाएगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल जोरो आता है, उनसे भी किसी तरह का दूध उपकर नहीं लिया जाएगा।

उद्योगों से वसूला जाएगा दूध और पर्यावरण सेसहिमाचल प्रदेश में स्थित लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के अलावा वाणिज्यिक, स्टोन क्रशर, अस्थायी कनेक्शन, चार्जिंग स्टेशन मालिकों से दूध और पर्यावरण उपकर दोनों ही वसूल किए जाएंगे। इन उपभोक्ताओं से 10 पैसे प्रति यूनिट दूध उपकर और 2 पैसे से लेकर छह रुपए तक पर्यावरण उपकर वसूल किया जाएगा।दूध और पर्यावरण उपकर के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

जिसमें लघु उद्योगों से 2 पैसे प्रति यूनिट, मध्यम उद्योगों से 4 पैसे प्रति यूनिट और बड़े उद्योगों से 10 पैसे प्रति यूनिट उपकर वसूल किया जाएगा।वहीं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10 पैसे, अस्थायी कनेक्शनों पर 2 रुपए और स्टोन क्रशरों पर 2 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण उपकर लगाया जाएगा। वहीं, बिजली वाहन चार्जिंग स्टेशनों से 6 रुपए प्रति यूनिट उपकर वसूला जाएगा।

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