राइट न्यूज हिमाचल…
कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 4 साल पहले अपनी ही भांजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मामा को अदालत ने दोषी करार दे दिया है।
इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने आरोपी को 22 साल के कारावास की सजा सुनाई है।इसके साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल, मामला 15 अगस्त, 2020 का है जब छत्तीसगढ़ निवासी सुरेश ने अपनी ही भांजी से दुष्कर्म किया था। इस बाबत पीड़िता के पिता ने 16 अगस्त, 2020 को थाना धर्मशाला में शकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत में पिता ने बताया कि 15 अगस्त को बेटी घर पर अकेली थी जबकि परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। लेकिन तभी जब वह वापस लौटे तो बेटी घर से लापता थी।
उन्होंने बेटी को हर जगह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया।इसके बाद परिजनों के लौटने पर बेटी भी उन्हें घर में ही मिली। बेटी बहुत डरी सहमी हुई थी जिससे पूछताछ की गई तो पता चला कि मामा ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू की और केस कोर्ट तक पहुंचा।इस केस में अदालत में 25 गवाह पेश किए गए जिसके चलते आरोपी मामा को दोषी करार दिया गया।
दोषी मामा को 22 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्तकैद की सजा काटनी पड़ेगी।
